धारा 376 का दुरुपयोग कर रही है महिलाएं

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला और पुरुष साथी के बीच मतभेद होने की दशा में महिलाओं द्वारा धारा 376 के दुरुपयोग करने की बात कही है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की सिंगल पीठ ने कहा महिलाएं शादी का झांसा देकर,कथित तौर पर यौन संबंध बनाकर अपने साथी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करती हैं। 
 एक महिला ने अपने पूर्व साथी के ऊपर शादी से इनकार करने के बाद उस पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है। शारीरिक संबंध बालिगों के बीच आपसी सहमति से बनते हैं। ऐसी स्थिति में धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाना, पुरुष साथी का उत्पीड़न करना है। हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *