शराब दरों की नई सूची नहीं हुई जारी,भोपाल में बिक रही 30 प्रतिशत महंगी

भोपाल । आबकारी विभागने शराब दरों की नई सूची जारी नहीं की है। इस वजह से शहर की अलग-अलग दुकानों पर देशी और विदेशी शराब 15 से 30 प्रतिशत महंगी बिक रही है।इतना ही नहीं दुकानदार मन मुताबिक शराब की बिक्री कर रहे हैं। दरअसल राजधानी सहित प्रदेश में एक अप्रैल से शराब 15 प्रतिशत महंगी की गई है लेकिन नई दरों की सूची नहीं आने से शहर की दुकानों पर इसके भावों में एकरूपता नहीं है।
जानकारी के अनुसार जिले में 35 समूहों की 87 शराब दुकानें हैं। इस बार करीब 80 प्रतिशत शराब ठेकेदार पिछले वित्तीय वर्ष के है और 20 प्रतिशत ठेकेदार नये हैं। इधर नया वित्तीय वर्ष शुरू हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन शराब की नई दरों की सूची अभी तक दुकानदारों को जारी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि पंचशील नगर की शराब दुकान पर देशी शराब के क्वार्टर 80 से 100 रुपये में बेचे जा रहे है, जबकि मालवीय नगर की शराब दुकान पर यह 70 रुपये से 100 रुपये में बेचा जा रहा है। जबकि एक अप्रैल से पहले इनके भाव 60 से 80 रुपये का था। इसी तरह इन दोनों दुकानों के अलावा शहर की अन्य दुकानों पर शराब 30 प्रतिशत तक महंगी बेची जा रही है।
हर वर्ष विभाग द्वारा जारी की जाती है नई सूची
आबकारी विभाग हर वर्ष शराब दरों की नई सूची दुकानदारों को जारी करता है। अभी तक यह सूची तय नहीं हुई। विभाग नई सूची बनाने की प्रक्रिया में जुटा है। पोर्टल पर भी शराब के आधे-अधूरे दाम अपलोड किए गए हैं। इस कारण नई सूची तैयार नहीं हो सकी है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी का कहना है सूची तैयार करने के लिए विभाग को भी मोहलत मिलती है।
पुराने प्रिंट दाम का भंडार
अधिकांश शराब दुकानों पर पुराने प्रिंट दाम का ही भंडार रखा हुआ है। उसे 15 प्रतिशत महंगी दरों पर बेचा जाना है। लेकिन जब ग्राहक शराब खरीदने जाता है तो उसे पुराने प्रिंट दाम का माल 15 प्रतिशत से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है।विभागीय अधिकारी का कहना है कि विभाग हर वर्ष शराब की नई दरों की सूची जारी करता है। इस बार भी शराब के ठेके पिछले वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत महंगे हो गए हैं। इस कारण शराब 15 प्रतिशत महंगी होना स्वाभाविक है। लेकिन अंग्रेजी शराब की दरें ड्यूटी के हिसाब से भी तय होती है। इस हिसाब से कई महंगे ब्रांड की शराब केवल 10 प्रतिशत तक ही बढ़ी है।
एमआरपी से ज्यादा पर नहीं बेच सकते शराब
आबकारी नीति में नियम है कि एमएसपी से कम और एमआरपी से ज्यादा दरों पर शराब नहीं बेची जा सकती है। इन दरों से हटकर शराब बेचने पर पिछले वर्ष आबकारी विभाग ने राजधानी की करीब आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों का लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित करते हुए उन पर 10 से 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया था।

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