मुआवजा राशि नहीं देने पर ऑफिस कुर्की के आदेश:15 लाख रुपए देने को कहा, आवेदिका की याचिका पर जिला जज ने दिया आदेश

सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को 15 लाख 73 हजार 601 रुपए की मुआवजा की राशि अदा नहीं किए जाने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडल प्रबंधक कार्यालय एमपी नगर जोन -2 भोपाल की संपत्ति को जिला जज जयंत शर्मा ने कुर्क किए जाने के आदेश दिए हैं।

आवेदिका की ओर से एडवोकेट एलबी यादव द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिए हैं। आवेदिका तारा जेतमाल पत्नी राजेश जेतमाल निवासी बैरागढ़ भोपाल को 28 नवंबर 2023 को गांधी नगर में कार ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एडवोकेट एलबी यादव द्वारा आवेदिका की ओर से अदालत में मुआवजे की अर्जी दायर की गई थी।

अदालत ने 2 मई 2025 को फैसला सुनाते हुए कार मालिक , ड्राइवर और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 15 लाख 73 हजार 601 रुपए की मुआवजा की राशि आवेदिका को संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक अदा किए जाने के आदेश दिए थे। मुआवजा राशि प्राप्त न होने पर एडवोकेट एलबी यादव द्वारा आवेदिका की ओर से अर्जी दायर कर मुआवजा राशि अदा कराए जाने की मांग की गई थी।

जिला जज जयंत शर्मा ने याचिका की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडल प्रबंधक कार्यालय एमपी नगर जोन -2 भोपाल की संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश दिए हैं।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *