क्या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा? जानिए सच्चाई
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एक मैसेज वॉट्सऐप समेत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी और सेंट्रल पे कमीशन (CPC) जैसे फायदों को बंद कर दिया है। लेकिन, यह खबर बिल्कुल सच नहीं है। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जोड़ा है।
मैसेज में लिखा है, ‘नए नियमों के अनुसार पेंशनर्स अब महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस (DA) हाइक या भविष्य के पे कमीशन के फायदों के लिए पात्र नहीं होंगे, जिसमें आने वाला 8वां वेतन आयोग भी शामिल है। फाइनेंस एक्ट 2025 कहता है कि सरकार रिटायर कर्मचारियों के वित्तीय फायदों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो लोग पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उन पर वेतन आयोग के फायदे और डीए में बढ़ोतरी लागू नहीं होगी।’ यह मैसेज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता पैदा कर रहा है।
यह हुआ है संशोधन
PIB Factcheck ने बताया कि CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गलत काम के कारण बर्खास्त किया जाता है तो उसके रिटायरमेंट के लाभों को जब्त कर लिया जाएगा। इससे पहले इसी साल मई में पीआईबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कर्मचारियों को CCS (पेंशन) नियम 2025 के नियम 37 में किए गए संशोधन के बारे में सूचित किया था।
