रायपुर में हेरोइन तस्करी मामले में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा

रायपुर, राजधानी रायपुर में हेरोइन की अवैध बिक्री और तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में महिला सहित दो आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दोषियों में शादिका बेगम और कश्मीर सिंह उर्फ सीरा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों कॉलेज और नौकरीपेशा युवकों को निशाना बनाकर हेरोइन बेचते थे। कश्मीर सिंह बाहरी राज्यों से हेरोइन लाता था, जबकि शादिका बेगम स्थानीय स्तर पर इसकी बिक्री करती थी।विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने बताया कि 25 जनवरी 2025 को मुखबिर की सूचना पर गुढ़ियारी पुलिस ने दुर्गा चौक, बड़ा अशोक नगर स्थित शादिका के मकान पर दबिश दी। तलाशी में 31.12 ग्राम हेरोइन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, मोबाइल फोन और 25,500 रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में शादिका ने कश्मीर सिंह से ड्रग्स लेकर बेचने की बात स्वीकार की।मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज और देश के लिए घातक हैं। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) और 29 के तहत दोषी ठहराया गया।

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