रायपुर में 18–19 दिसंबर को मांस–मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर ने गुरू घासीदास जयंती (18 दिसंबर 2025) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर 2025) के अवसर पर शहर में मांस–मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर तथा छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में लिया गया है।नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दोनों पावन पर्वों के दिन रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह एवं मांस–मटन की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करेंगे, ताकि आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित किया जा सके।इसके साथ ही, नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल, ढाबे या दुकान में मांस–मटन का विक्रय पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री की जप्ती की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश का पालन करें, जिससे पर्व शांतिपूर्ण और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके।


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