समस्त शासकीय एवं निजी ब्लड सेंटर्स में एनबीटीसी गाइडलाइंस, डीजीएचएस द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन करें सुनिश्चित: आयुक्त श्री राठी

आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी ने राज्य के अंतर्गत संचालित सभी शासकीय एवं निजी ब्लड सेंटर्स के सुचारु, पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री दिनेश श्रीवास्तव, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. सलोनी सिडाना, संचालक राज्य रक्ताधान परिषद डॉ. योगेश भरसट सहित समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं ब्लड सेंटर प्रभारी उपस्थित रहे।
आयुक्त श्री राठी ने राज्य में ब्लड सेंटर्स के संचालन, रक्त संग्रहण, परीक्षण, लाइसेंसिंग, भंडारण एवं वितरण की विस्तृत समीक्षा की। जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आयुक्त श्री राठी ने निर्देश दिए हैं कि सभी ब्लड सेंटर्स में एनबीटीसी गाइडलाइंस, डीजीएचएस द्वारा जारी एसओपी एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 व नियमावली 1945 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मानकों के अनुरूप आवश्यक स्टाफ, उपकरण एवं रिकॉर्ड उपलब्ध न होने वाले शासकीय ब्लड सेंटर्स को तत्काल बंद कर निजी ब्लड सेंटर्स से एमओयू के माध्यम से सेवाएं ली जाएं। किसी भी स्थिति में ब्लड रिप्लेसमेंट प्रतिबंधित रहेगा। रक्त संग्रहण केवल स्वैच्छिक रक्तदान एवं रक्तदान शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालयों, पुलिस एवं सैन्य इकाइयों को जोड़ा जाएगा। सभी रक्तदाताओं से निर्धारित प्रारूप में स्व-सत्यापित शपथ पत्र लेना अनिवार्य होगा।
आयुक्त स्वास्थ्य ने निर्देश दिए हैं कि रक्त परीक्षण हेतु प्राथमिकता से नाट/ एलिसा/ सीएलआईए तकनीक का उपयोग किया जाये। अत्यावश्यक स्थिति में ही सीमित रूप से फोर्थ जनरेशन किट्स का उपयोग किया जाये। जिलों में सभी शासकीय एवं निजी ब्लड सेंटर्स का ऑडिट कराकर रिपोर्ट 5 दिवस के भीतर ड्रग कंट्रोलर को भेजें।ब्लड सेंटर्स के लाइसेंस नवीनीकरण अथवा नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन ओएनडीएलएस पोर्टल से अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएँ।
आयुक्त स्वास्थ्य ने निर्देश दिए कि तकनीकी कर्मचारियों की अर्हताएं संबंधित अधिनियम एवं मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप हों। थैलेसीमिया मरीजों हेतु आवश्यक औषधियां, ब्लड कम्पोनेंट्स एवं रक्ताधान में उपयोग होने वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ब्लड सेंटर्स में प्रयुक्त सभी जांच किट्स, आपातकालीन औषधियां एवं मेडिकल ऑक्सीजन (फार्मास्यूटिकल ग्रेड) की उपलब्धता एवं वैधता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी वैधानिक रिकॉर्ड शेड्यूल एफ (एल) के अनुसार संधारित किए जाएँ। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त संग्रह पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। पहचान होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें।
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