ग्वालियर में कोल्ड स्टोरेज संचालक पर 2.25 करोड़ का माल हड़पने का आरोप, FIR नहीं तो कोर्ट में लगाई याचिका

ग्वालियर। कोल्ड स्टोरेज में दालें व चने के स्टॉक को रखने के बाद वापसी पर कोल्ड संचालक के माल न देने के मामले में कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस मामले में पुलिस में केस दर्ज करने के लिए शिकायत की गई और जनसुनवाई में आवेदन दिए गए लेकिन एफआईआर नहीं हुई, इसी कारण अब कोर्ट में याचिका लगाई गई है। भरत ट्रेडिंग कंपनी के संचालक जयराम द्वारा जय महाकाल कोल्ड स्टोरेज के संचालक महेश अग्रवाल के विरुद्ध अमानत में खयानत, मारपीट और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए याचिका लगाई गई है।

₹2.25 करोड़ के माल की धोखाधड़ी और मारपीट का मामला

प्रकरण में लगभग 6565 बोरियों में रखी मसूर दाल, मलका, उड़द दाल और काबुली चने के करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये के माल को हड़पने का आरोप है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता क्रांति प्रसाद मिलिंद ने बताया कि वर्ष 2017 से 2018 के बीच विभिन्न तिथियों में माल सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से जय महाकाल कोल्ड स्टोरेज में पांच रुपये प्रति नग प्रति माह की दर से किराये पर रखवाया गया था। इसकी विधिवत रसीदें भी कोल्ड स्टोरेज के संचालक महेश अग्रवाल द्वारा जारी की गई थी।

पुलिस कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण में याचिकाकर्ता

लंबे समय तक माल सुरक्षित रखने के बाद जब वर्ष 2023 में हिसाब-किताब कर माल लेने की बात आई तो विवाद हो गया और मारपीट तक हुई। पुरानी छावनी थाने में मामले की शिकायत की गई लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। न्यायालय में दायर याचिका में आरोपी महेश अग्रवाल के विरुद्ध धारा 318 व 316 (3) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

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