बिलासपुर में स्थगन आदेश के बाद भी अवैध निर्माण

बिलासपुर, बिलासपुर नगर निगम के रिंग रोड नंबर-02 स्थित वार्ड क्रमांक 19 में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने निगम प्रशासन पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया है।

साथ ही कहा है कि बिना अनुमति के व्यवसायिक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि इस विवादित जमीन पर तहसीलदार ने स्थगन आदेश जारी किया है। इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने से बच रहे हैं।

राजकिशोर नगर निवासी अविनाश पेसवानी ने अपनी शिकायत में बताया है कि नर्मदा नगर निवासी सुरेश कुमार वाजपेयी की ओर से नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 के तहत अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

शहर में अन्य जगहों पर ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है, लेकिन इस मामले में कथित प्रभाव के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी 2026 को इस मामले की लिखित शिकायत नगर निगम बिलासपुर में की गई थी।

इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति ने 24 फरवरी 2026 को प्रपोजल क्रमांक 15014 के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया और बिना अनुमति के निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस मामले में सुरेश कुमार वाजपेयी का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।

जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में चल रहा है केस

अविनाश ने बताया कि मामले में जमीन के दस्तावेजों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुरेश कुमार वाजपेयी ने खसरा नंबर 448/49, 448/50, 448/53 और 448/67 की कुल 4000 वर्गफुट भूमि में से एक हिस्से को कथित रूप से फर्जी तरीके से पटवारी अभिलेख में दर्ज कराया है। इस मामले में जिला न्यायालय में भी केस लंबित है।

नायब तहसीलदार ने दिया है स्थगत आदेश

अविनाश पेसवानी ने बताया कि शिकायत के बाद नायब तहसीलदार सकरी ने 30 मार्च 2026 को जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश की प्रति 1 अप्रैल को नगर निगम के भवन शाखा को भी भेजी गई है।

उनका आरोप है कि स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत नगर निगम आयुक्त से की है। जिसमें अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की मांग की है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *