वाहन चालक, कंडक्टर और मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने खरगोन आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी के साथ जिला प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है और खरगोन के उन थाना में इस घटना के संबंध में बस चालक, बस कंडक्टर और वाहन मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें, खरगोन में मंगलवार हुए भीषण सड़क हादसे में बस में सवार 24 लोग काल के गाल में समा गए थे। वहीं, जिला अस्पताल में भर्ती 43 अन्य बस सवार, जिनमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं, ये सभी अब भी अस्पताल में अपनी जीवन रेखाओं के स्वस्थ होने की राह देख रहे हैं। प्रशासन ने इस घटना को गंभीर माना है और पुलिस का कहना है कि यह एक सामान्य दुर्घटना का मामला नहीं है।

इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से खरगोन के उन थाना में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बस ड्राइवर सुनील राठौर और बस कंडक्टर संतोष बारचे के साथ ही मां शारदा ट्रैवल्स के मालिक और बस संचालक प्रवीण सोनी को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस का मानना है कि इन सभी आरोपियों ने जानबूझकर क्षमता से अधिक सवारी बस में भरी थी और यह तीनों आरोपी यह जानते थे कि इतनी अधिक मात्रा में सवारी भरने के साथ ही बस को तेज गति से चलाने से बस दुर्घटना हो सकती है और उसमें सवार यात्रियों की मृत्यु भी हो सकती है। यह जानते हुए भी इन तीनों आरोपियों जिनमें बस चालक, बस कंडक्टर और बस मालिक हैं, उन्होंने यह कृत्य जानबूझकर किया है, जो कि सामान्य दुर्घटना का मामला नहीं है। पुलिस ने इस दुर्घटना को गंभीर मानते हुए तीनो आरोपियों पर 304 और 34 भादवी की धाराओं में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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