तार्किक विसंगतियों की सूची ग्राम पंचायतों में चस्पा, 10 दिन में आपत्ति का अवसर
सूरजपुर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा तार्किक विसंगतियों (लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज) की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत भवनों, सार्वजनिक स्थलों, तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में संबंधित सूचियाँ आम नागरिकों के अवलोकन हेतु चस्पा की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में प्रभावित व्यक्तियों को सूची के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर अपने दस्तावेज अथवा आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। संबंधित व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि, जिनमें बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी शामिल हो सकते हैं, के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज बीएलओ कार्यालय अथवा तहसील/अनुविभागीय अधिकारी स्तर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आयोग के निर्देशों के परिपालन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 11 फरवरी 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस ग्राम सभा में मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा तार्किक विसंगतियों की सूची का वाचन किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को जानकारी मिल सके और वे समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।
