ऑनलाइन के जरिए आपके पास भी तो नहीं आ रहा घटिया क्वॉलिटी का सामान? स्नैपडील पर लगा 5 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली: अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए सामान खरीदते हैं तो आपको सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपको पास घटिया क्वॉलिटी का सामान आ रहा हो। ऐसे ही एक मामले में ई-कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील ( Snapdeal ) पर 5 लाख रुपये की जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ( CCPA ) ने लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि स्नैपडील ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे खिलौने बेचे जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों को पूरा नहीं करते थे। यह ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन था।
नियामक संस्था CCPA ने कहा कि वे ई-कॉमर्स कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे ऐसे खिलौने बेच रहे थे जो अनिवार्य ‘खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020’ और BIS मानकों के अनुसार नहीं थे। इसी मामले में CCPA ने स्नैपडील (Ace Vector Limited) पर यह जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर BIS मानकों के अनुरूप न होने वाले खिलौनों की बिक्री की सुविधा देकर अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लिया
41,032 रुपये की फीस कमाई
चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में CCPA ने स्नैपडील के खिलाफ अपना अंतिम आदेश जारी किया। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में सामने आई है। नियामक संस्था के अनुसार, स्नैपडील ने इन गैर-मानक खिलौनों की बिक्री से 41,032 रुपये की फीस कमाई थी। यह कमाई केवल दो पहचाने गए विक्रेताओं, स्टेलियन ट्रेडिंग कंपनी और थ्रिफ्टकार्ट के माध्यम से हुई थी।
