श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों पर बैन

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों पर बैन लगा दिया गया है। यहां अब तेज धार वाले हथियार खरीदे और बेचे नहीं जा सकेंगे। लोग पब्लिक प्लेस पर भी ऐसे हथियार लेकर नहीं निकल सकेंगे। जिन लोगों के पास ये हथियार हैं, उन्हें 3 दिन के भीतर इन्हें नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराना होगा। श्रीनगर के डीएम मोहम्मद ऐजाज असद ने यह आदेश जारी किया है। शहर में हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। श्रीनगर स्स्क्क के मुताबिक, कमरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग और रामबाग समेत कई इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं हुई थीं।
आदेश में कहा गया है कि चाकूबाजी की घटनाओं से नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इन घटनाओं को रोकने के लिए तेज हथियारों पर बैन लगाना जरूरी हो गया है। आदेश के मुताबिक, ऐसे हथियार जिनका ब्लेड 9 इंच से लंबा है या 2 इंच से ज्यादा चौड़ा है, उन्हें रखना आम्र्स एक्ट 1959 के तहत कानूनी अपराध है। वहीं खेती-किसानी, इंडस्ट्री और सांइटिफिक कामों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *