बस की टक्कर में गई व्यापारी की जान, कोर्ट ने सुनाया मुआवजे का आदेश

यह घटना बेहद दुखद और गंभीर है, जो यातायात नियमों के उल्लंघन और लापरवाही का परिणाम है। एक व्यापारी, नरेंद्र सिंह, अपने परिचित के साथ बाइक से उज्जैन की ओर जा रहे थे, जब उत्तरप्रदेश पासिंग एक बस, जो गलत दिशा से आ रही थी, ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना 22 जून 2021 को सुबह लगभग 11 बजे हुई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बस चालक के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही बस फिटनेस मानकों को पूरा करती थी।

इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार, जिसमें मृतक की पत्नी, बेटा और माता-पिता शामिल थे, ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के माध्यम से परिवाद दायर किया। परिवाद में यह मांग की गई कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार बस चालक, बस मालिक और बस की बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करें। इस मामले में बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि जिस बाइक से नरेंद्र सिंह सफर कर रहे थे, उस बाइक के बीमा प्रदाता को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि हादसे की पूरी गलती बस चालक की थी, जिसने यातायात के नियमों का घोर उल्लंघन किया था।

न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और सभी पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है और लापरवाही के कारण किसी की जान जाने पर जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें न्याय का भी अनुभव होगा। 
 

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