कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत सुकमा जिले में चालानी कार्यवाही, दिया गया जनजागरूकता का संदेश

सुकमा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत जिले में तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण तथा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष चालानी कार्यवाही की गई। 

इस अभियान के तहत जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (कोटपा – सिगरेट एण्ड अदर तम्बाकू  प्रोडक्ट एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत कुम्हाररास क्षेत्र में पान ठेले, चाय टपरी और किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में एनटीसीपी नोडल अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक द्वारा इस कार्रवाई का संचालन किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 5 चालान बनाए गए। धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन तथा धारा 06(बी) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही आमजन से अपील की गई कि वे स्वयं भी तंबाकू सेवन से दूर रहें और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराएं, जिससे एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज का निर्माण हो सके।

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