प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में होगा बदलाव

असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसी के तहत समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा समाज के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं में एक है- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। लेकिन, लगता है कि कर्मचारियों को सरकार की ये पेंशन योजना रास नहीं आ रही है।प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बहुत कम पंजीकरण हो रहे हैं। केंद्र ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की थी। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 15 हजार वेतन वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को तीन हजार प्रति माह की पेंशन का प्रविधान है।

कैसे मिलता है योजना का लाभ

इस योजना में लाभार्थी और सरकार का अंशदान 50-50 प्रतिशत रखा गया है। इस योजना का लाभार्थी वही कर्मचारी हो सकता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या केंद्र सरकार की अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी न हो। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए देशभर में चार लाख कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा दी गई।

ये हैं योजना की शर्तें

इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है, जिनकी आय 15000 या फिर इससे कम है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का फायदा ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा श्रमिक आदि के लिए उपलब्ध है। यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक हैं तो आपको आवेदन करना होगा।

कैसे करें आवेदन

  • योजना की वेबसाइट www.maandhan.in पर जाएं।
  • होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा।
  • जो पेज ओपन होगा, उस पर सेल्फ इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा।
  • इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
  • अपना नाम, ईमेल आइडी और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।
  • ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
  • आपको वह आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
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