बिजली कंपनी पर नगर पालिका के 8 करोड़ रुपये बकाया, जमीन की लीज होगी निरस्त

हरदा ।    नगर पालिका ने विद्युत वितरण कंपनी को दी गई जमीन की लीज निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। विद्युत कंपनी ने 52 हजार 80 वर्ग फीट लीज की जमीन की 8 करोड़ 68 लाख रुपये की भू-भाटक और प्रीमियम राशि का भुगतान करीब 87 सालों से नहीं किया है। ऐसे में नगर पालिका ने लीज निरस्त करने का फैसला किया है। बताया गया कि वर्ष 1936 से 1947 के मध्य 30 वर्षीय लीज पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को 52 हजार 80 वर्ग फीट के तीन भूखंड दिए गए थे। नगर पालिका परिषद के मुताबिक बिजली कंपनी ने अब तक भू-भाटक और प्रीमियम की राशि जमा नहीं है। इससे नाराज नगर पालिका परिषद ने लीज निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नगर पालिका परिषद कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है।बैठक में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष भारती कमेडिया ने कहा कि बिजली का बिल बकाया होने पर विद्युत कंपनी द्वारा बिजली काट दी जाती है। लेकिन नगर पालिका की राशि नहीं लौटाई जा रही है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद की बैठक में कांग्रेस पार्षदों की आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी बहुमत से पूरे प्रस्ताव पास किए गए।

संचित निधि से नपा भरेगी जुर्माना

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा कचरा निपटान नहीं करने पर नगर पालिका परिषद पर 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है। यह राशि नगर पालिका द्वारा संचित निधि का उपयोग कर भुगतान करेगी। इसके लिए नगर पालिका परिषद ने प्रस्ताव पास किया है। सांसद प्रतिनिधि राजू कमेडि़या ने बताया कि मुक्तिधाम के पास पड़े नगर के कचरे का निष्पादन 80 लाख रुपये से किया जाएगा। इसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि नहाडि़या में आवंटित जमीन पर ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी पूरी की जा रही है।

भूखंड की नीलामी निरस्त कर लौटाएंगे राशि

नगर पालिका परिषद में लाए गए प्रस्ताव क्रमांक 9 में वार्ड-31 स्थित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी काम्प्लेक्स के पीछे नगर पालिका के स्वामित्व के भूखंड की नीलामी निरस्त की जाएगी। जबकि नीलामी प्रक्रिया के बाद एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपये नगर पालिका में जमा कराए थे। जिसे नगर पालिका द्वारा लौटाया जाएगा।

लीज निरस्त करने का निर्णय लिया

नगर पालिका परिषद की बैठक में विद्युत कंपनी को नगर पालिका के स्वामित्व के भूखंड की लीज निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। विद्युत कंपनी ने भू-भाटक और प्रीमियम राशि 8 करोड़ 68 लाख 91 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया है। इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

-कमलेश पाटीदार, सीएमओ, नगर पालिका परिषद, हरदा

मामले की जानकारी नहीं

नगर पालिका परिषद द्वारा विद्युत वितरण कंपनी की लीज निरस्त करने संबंधी मामले की जानकारी नहीं है। नगर पालिका से जैसे ही उक्त मामले की जानकारी मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

-आरके अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण कंपनी, हरदा

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