हेट स्पीच अब गैर-जमानती अपराध, कर्नाटक विधानसभा ने पास किया बिल, कितने साल के लिए जाना होगा जेल?

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को हंगामे के बीच नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया। हेट स्पीच और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक देश का पहला ऐसा कानून है। इसमें सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया।

हेट स्पीच पर कितने साल की सजा?

दरअसल कर्नाटक कैबिनेट ने इस विधेयक को चार दिसंबर को मंजूरी दी थी और 10 दिसंबर को गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसे सदन में पेश किया था। मंत्री ने कहा कि बार-बार अपराध करने की स्थिति में 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान घटाकर सात साल कर दिया गया है।

विधेयक में क्या?
CM सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए बिल के अनुसार, ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, जो किसी भी पूर्वाग्रहपूर्ण हित को पूरा करने के लिए जीवित या मृत व्यक्ति, वर्ग या व्यक्तियों या समुदाय के समूह के खिलाफ चोट, असामंजस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से बोले गए या लिखित शब्दों में या संकेतों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की जाती है, वह घृणास्पद भाषण है।

विधानसभा में बीजेपी का हंगामा
चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने कहा कि तटीय कर्नाटक नफरत भरे भाषण और नफरत अपराध के कारण जल रहा है। क्षेत्र के बीजेपी विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई और फिर सदन में आसन के समीप आ गए। अन्य बीजेपी विधायकों ने भी उनका अनुसरण किया। विधानसभा ने हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया।
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