इंदौर हाईकोर्ट का कड़ा एक्शन… नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए जिम्मेदार अफसर, वारंट जारी कर लगाया जुर्माना

भोपाल। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। बार-बार नोटिस के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध पांच हजार रुपये के जमानती वारंट जारी किए गए हैं। यह मामला समूह-पांच संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 से जुड़ा है।

भर्ती नियम और विभाग पर निर्देशों की अवहेलना का आरोप

भर्ती नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग के लिए 40 और अनारक्षित के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। योग्य उम्मीदवार होने के बावजूद विभाग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया न अपनाने और कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर खंडपीठ ने यह सख्त कार्रवाई की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग जानबूझकर पात्र डिप्लोमा धारकों की उपेक्षा कर रहा है।

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