बहू को जलाकर मारने वाले ससुर को आजीवन कारावास, अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

जबलपुर ।  जबलपुर जिले के सिहोरा अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाउदी की अदालत ने बहू पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले ससुर मोहन लाल भूमिया को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने बताया कि मंझौली थानातंर्गत ग्राम गुर्दा में 18 अप्रैल 2022 को ससुर मोहन लाल भूमिया ने शराब के नशे में अपनी बहू अभिलाषा भूमिया से मारपीट की। उसने मिट्टी का तेल डालकर अभिलाषा को आग लगा दी। जिससे वह 90 फीसदी जल गई, गंभीरावस्था में उपचार के लिए उस अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दहेज एक्ट और हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह अैर साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने ससुर मोहनलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 

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