इंडिया नाम पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस 

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग हुई है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वैभव सिंह और केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा उपस्थित हुए।
रिट याचिका एक कारोबारी गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने कहा है कि आज तक भारत के चुनाव आयोग ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग करने से रोकने के लिए उनके द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल केवल लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया है।

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