मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में RTE के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से होंगे शुरू, 2 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी

भोपाल: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा में निश्शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च प्रारंभ होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्देश उपलब्ध कराये गए हैं।

आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से दो अप्रैल को किया जाएगा। इस संबंध में समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है। साथ ही सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। समय-सारिणी एवं दिशा निर्देश आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट्स का पोर्टल पर प्रदर्शन नौ मार्च से किया जाएगा। वहीं वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया से 13 मार्च से 28 मार्च के बीच जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा।

वहीं नर्सरी/केजी-1/ केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु तीन से साढ़े चार वर्ष एवं पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष से अधिक से साढ़े सात वर्ष तक निर्धारित की गई है।

14 से 30 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा

ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा।14 मार्च से 30 मार्च की अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आरटीई के तहत निश्शुल्क प्रवेश के लिए जिस कैटेगरी / निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है।

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