दुष्कर्म दोषी को 10 वर्ष का कारावास

लखनऊ । दुष्कर्म के दो वर्ष पुराने मामले में बृहस्पतिवार को लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बांसडीह कोतवाली क्षेत्र की ‎एक किशोरी को राजपुर गांव ‎निवासी विजय बिंद ने 18 दिसंबर, 2021 को बहला फुसलाकर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में किशोरी के भाई की तहरीर पर विजय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना उपरांत पुलिस ने विजय बिंद के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी विजय बिंद को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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