इलेक्ट्रिक बस और ट्रक पर सब्सिडी दो साल के लिए बढ़ी, जानिए कब तक उठा सकते हैं फायदा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव स्कीम की वैलिडिटी इलेक्ट्रिक बसों, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों जैसी कुछ खास कैटिगरी के वाहनों के लिए दो साल बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस स्कीम के प्रोविजन अब मार्च 2026 की बजाय मार्च 2028 तक लागू रहेंगे। हालांकि, यह भी बताया गया है कि रजिस्टर्ड ई-2डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर), रजिस्टर्ड ई-रिक्शा और ई-कार्ट, और रजिस्टर्ड ई-3डब्ल्यू (L5) के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 ही रहेगी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह फंड लिमिटेड स्कीम है। इस स्कीम के तहत कुल भुगतान 10,900 करोड़ रुपये के स्कीम आउटले तक ही सीमित रहेगा। अगर स्कीम के लिए फंड स्कीम की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च 2028 से पहले खत्म हो जाते हैं, तो स्कीम या उसके संबंधित सब-कंपोनेंट्स बंद कर दिए जाएंगे और आगे कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ईवी की बिक्री बढ़ी

इलेक्ट्रिक पैसेंजर वीइकल (EV) की रिटेल बिक्री जुलाई में पिछले साल के मुकाबले 93 फीसदी बढ़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशंस (FADA) ने शुक्रवार को बताया कि इसमें टाटा मोटर्स सबसे आगे रही। वहीं, इलेक्ट्रिक टू-वीलर सेगमेंट में 4 फीसदी की गिरावट आई। इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर सेगमेंट में 9 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली।


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