विवाह सहायता मामले में ली थी 6 हजार रुपये की रिश्‍वत, बाबू को चार वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच ।  न्यायालय ने विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराने हेतु 6000 रुपये की रिश्वत लेने वाले जनपद पंचायत के बाबू 54 वर्षीय लक्ष्मण पुत्र रामचंद्र गुर्जर स्थायी निवासी ग्राम सुहागपुर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। यह फैसला न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने सुनाया है।

यह था मामला

विशेष लोक अभियोजक विवेक सोमानी ने बताया कि चार सितंबर 2019 को फरियादी ओमप्रकाश धाकड़ निवासी ग्राम तुम्बा तहसील जावद ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन को शिकायती आवेदन पत्र दिया था।

इसके अनुसार उसकी माता लीलाबाई द्वारा जनपद पंचायत जावद में उसकी दोनों पुत्रियों के विवाह सहायता हेतु पृथक-पृथक 51 हजार रुपये राशि की सहायता प्राप्त किए जाने हेतु आवदेन दिया था। इसमें से एक पुत्री के विवाह हेतु 51 हजार रुपये सहायता राशि प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन दूसरे प्रकरण की राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

बाबू ने मांगे थे 9 हजार रुपये

इस संबंध में आवेदक ने जब जनपद कार्यालय जावद में जाकर आरोपित लक्ष्मण गुर्जर से बात की तो उसने विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराए जाने हेतु 9000 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस पर निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को जावद को जनपद कार्यालय के सामने चाय की दुकान पर से 6000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

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