हिंदुजा ग्रुप के खिलाफ  दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची टोरेंट निवेशक 

नई दिल्ली । अहमदाबाद स्थित टोरेंट निवेशक ने हिंदुजा ग्रुप द्वारा दिवालिया रिलायंस कैपिटल (आरकैप) का अधिग्रहण करने के लिए प्रस्तुत की गई समाधान योजना पर रोक लगाने के लिए दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। टोरेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जेंट याचिका में, 26 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल की संपत्ति की नीलामी के दूसरे दौर को चुनौती देने वाली अपनी लंबित अपीलों को जल्द से जल्द हल करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप का तत्काल अनुरोध किया।
दूसरे दौर की नीलामी में, टोरेंट इन्वेस्टमेंट के बाहर होने के बाद हिंदुजा समूह का आईआईएचएल एकमात्र बोलीदाता के रूप में उभरा। आईआईएचएल ने 9,800 करोड़ रुपये की नकद बोली जमा की। जून में, रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने 99.6 प्रतिशत वोट प्राप्त करके  आईआईएचएल की समाधान योजना को भारी मंजूरी दे दी। योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यह दूसरी बार है कि टोरेंट ने एनसीएलटी द्वारा आईआईएचएल की समाधान योजना की मंजूरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। इसके पहले 25 अगस्त को टोरेंट का पहला प्रयास असफल रहा था जब अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगाने से मना किया था।
टोरेंट के नए प्रयास में कहा गया है कि जब उसकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित थीं, तब रिलायंस कैपिटल के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) ने नीलामी के दूसरे दौर को आगे बढ़ाया और आईआईएचएल की समाधान योजना को मंजूरी दे दी, और इस एनसीएलटी की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया। एनसीएलटी 25 अक्टूबर को आईआईएचएल की योजना पर सुनवाई करेगा।

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