शाह महमूद कुरैशी की तत्काल रिहाई का आदेश 

इस्लामाबाद । लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिन्हें 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के संबंध में गिरफ्तार किया था। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को उनकी पहली गिरफ्तारी के बाद से कई बार गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर एलएचसी की रावलपिंडी बेंच ने आदेश दिया कि कुरैशी को अब सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश (एमपीओ) के रखरखाव के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई की अध्यक्षता न्यायमूर्ति चौधरी अब्दुल अजीज ने की।
अदालत ने रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के एमपीओ के आदेशों को भी अवैध घोषित कर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन को ज़मानत बांड जमा करने के लिए कहे बिना उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। सहायक अटॉर्नी जनरल आबिद अजीज राजौरी ने सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वकील तैमूर मलिक और कुरैशी की बेटी पीटीआई नेता के लिए थीं।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *