बाल विवाह पर समय रहते प्रशासन ने की कार्यवाही, टीम ने रुकवाया विवाह

उत्तर बस्तर कांकेर। जिला बाल संरक्षण इकाई को प्राप्त सूचना के आधार पर ब्लॉक भानुप्रतापपुर के ग्राम पंचायत तुएगहन, थाना कोरर क्षेत्र में प्रस्तावित बाल विवाह पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त विवाह आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ होना था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम में चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं पुलिस थाना कोरर के स्टाफ शामिल रहे। टीम मौके पर पहुंचकर बाल विवाह की रोकथाम की कार्यवाही में जुट गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत पंडरीपानी के सरपंच, उपसरपंच, पटेल एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौके पर उपस्थित रहे। टीम द्वारा लड़के एवं लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है, जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित आयु से कम है। इसके बाद टीम ने माता-पिता एवं परिजनों को समझाइश दी तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। परिवार द्वारा सहमति पत्र/पंचनामा पर हस्ताक्षर कर बाल विवाह नहीं करने की सहमति दी गई। इस प्रकार प्रशासन की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोका गया।

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