पट्टाविहीन परिवारों को अब मिलेगा मालिकाना हक : भोजराज सिन्हा

भिलाई। हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जो वर्षों से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भूमि का वैध स्वामित्व नहीं है। अब ऐसे पात्र पट्टाविहीन परिवारों को शासन द्वारा मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। 

सिन्हा ने बताया कि आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 के पूर्व से निवासरत परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम भिलाई के सभी वार्डों में व्यापक सर्वे अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पट्टा प्राप्त होने के बाद गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को न केवल अपनी भूमि पर वैधानिक अधिकार मिलेगा, बल्कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभभी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बैंक से ऋण लेकर अपने कच्चे मकानों को पक्का बनाने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 

नेता प्रतिपक्ष सिन्हा ने निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सर्वे दल को सही एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र परिवारों की पहचान में सहयोग करें, ताकि शासन की इस ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल पट्टा वितरण का कार्य नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायी आशियाने का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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