मरीज के उपचार में लापरवाही पाए जाने पर सोमेश्वर हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबित

गरियाबंद। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यूएस नवरत्न ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित सोमेश्वर हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत निजी सोमेश्वर हॉस्पिटल का अनुज्ञा पत्र को निलंबन एवं निरस्त करने के संबंध में मीडिया में प्रसारित की गई थी। जिसमें प्रसारित समाचार अस्पताल की लापरवाही से युवक की मौत, परिजन बोले-बिना, जांचे भेजी गई एम्बुलेंस, ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज ने रास्ते में तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, दोषियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग के संबंध में जांच के लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. युएस नवरत्न द्वारा 04 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अभिमत अनुसार प्रारंभिक निष्कर्ष में मरीज के ईलाज में घोर लापरवाही पाई गई है। जिसके कारण सोमेश्वर हॉस्पिटल के संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, प्राप्त जवाब संतोषप्रद नहीं पाये गये हैं।

कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सोमेश्वर हॉस्पिटल को जारी अनुज्ञा पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *